हाइलाइट
- लाभार्थियों को दस लाख तक के ऋण की सुविधा।
- प्राप्त ऋण पर सरकार द्वारा निर्धारित सब्सिडी की सुविधा।
- लाभार्थी को सब्सिडी उनके वर्गानुसार दी जाएगी जो की : -
- सामान्य जाती के लिए 10 प्रतिशत।
- महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, और पूर्व सैनिको के लिए 15 प्रतिशत।
- दिव्यांग और विधवाओं के लिए 20 प्रतिशत की सब्सिडी निर्धारित है।
- 5 लाख तक का ऋण 6 प्रतिशत की ब्याज दर से एवं 5 से 10 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत की ब्याज दर से प्राप्त होगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | दिल्ली मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना |
आरंभ वर्ष | 2024 |
लाभ |
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लाभार्थी | दिल्ली के स्थायी निवासी। |
नोडल विभाग | दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | दिल्ली मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना के आवेदन पत्र के द्वारा। |
योजना के बारे मे
- छोटे उद्योगों और दुकानदारों को सशक्त बनाने हेतु दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने "मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना" शुरू करने का निर्णय लिया है।
- इस योजना के द्वारा बेरोजगार युवा, दुकानदार, कारीगर, एवं व्यक्तिगत उद्यमी के लिए उद्यम स्थापित करने और उसके विस्तार हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना की घोषणा दिल्ली के उद्योग मंत्री श्री सौरभ भरद्वाज जी ने हाल ही में की है जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों और व्यकितगत उद्यमी को आर्थिक सहायता देकर नए रोजगार के अवसर पैदा करना भी है।
- योजना के तहत दिल्ली सरकार द्वारा लाभार्थी व्यक्तियों को दस लाख रूपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिसका उपयोग माध्यमिक, तृतीयक, और सेवा क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है।
- घोषित योजना को अन्य नाम "दिल्ली मुख्यमंत्री स्वावलम्बन रोजगार स्कीम" से भी पहचाना जा सकता है।
- योजना के लिए कॉलेज छोड़ चुके विद्यार्थी, कारीगर, पेशेवर व्यापारी, व्यक्तिगत उद्यमी, दिव्यांग, विधवा महिला एवं दुकानदार पात्र होंगे।
- योजना का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग और दुकानदारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं उनको आत्म निर्भर बनाना है।
- ऐसे व्यक्ति जो अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते है या जिनका उद्योग पहले से स्थापित है एवं उसका विस्तार करना चाहते है इस योजना का लाभ ले सकते है।
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना पहले से संचालित "राजीव गाँधी स्वावलम्बन रोजगार योजना" से अलग है जो अधिक से अधिक लोगो तक पहुंचने के लिए बनाई गई है।
- योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण के अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी व्यक्ति को उनके द्वारा लिए गए ऋण पर सब्सिडी भी दी जाएगी।
- यह सब्सिडी उक्त लाभार्थी को उनके वर्गानुसार निम्नलिखित रूप से दी जाएगी : -
- सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 10 प्रतिशत।
- महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, और पूर्व सैनिको को 20 प्रतिशत।
- दिव्यांग एवं विधवा महिलो को 20 प्रतिशत की सब्सिडी प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना के तहत दिया जाने वाला ऋण कम ब्याज दरों पर उपलब्ध करवाया जाएगा।
- ऐसे व्यक्ति जो 5 लाख तक ऋण प्राप्त करते है उन्हें यह ऋण 6 प्रतिशत की ब्याज दर और 5 से 10 लाख तक ऋण पाने वालो के लिए यह ब्याज दर 7 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
- दिल्ली के स्थायी निवासी जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य है इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- हालाँकि सरकार द्वारा अभी योजना की केवल घोषणा मात्रा की गई और इसको आधिकारिक रूप से लागु किया जाना अभी बाकी है।
- इसके चलते मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना के आवेदन की प्रक्रिया भी अभी जारी नहीं की गई।
- योजना को सफल रूप से संचालन एवं उसके क्रियान्वय हेतु दिल्ली खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को इसका नोडल विभाग चयनित किया गया है।
- भविष्य में जैसे ही योजना से जुडी कोई भी नवीनतम जानकारी उपलब्ध होती है तो उसे यहाँ विस्तारित रूप से साझा कर दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना से जुडी जानकारी पाने हेतु लाभार्थी व्यक्ति हमे इस पेज को सब्सक्राइब करके भी प्राप्त कर सकते है।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- दिल्ली मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना के तहत लाभार्थी व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ उपलब्ध करवाए जाएंगे : -
- लाभार्थियों को दस लाख तक के ऋण की सुविधा।
- प्राप्त ऋण पर सरकार द्वारा निर्धारित सब्सिडी की सुविधा।
- लाभार्थी को सब्सिडी उनके वर्गानुसार दी जाएगी जो की : -
- सामान्य जाती के लिए 10 प्रतिशत।
- महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, और पूर्व सैनिको के लिए 15 प्रतिशत।
- दिव्यांग और विधवाओं के लिए 20 प्रतिशत की सब्सिडी निर्धारित है।
- ऋण व्यक्ति को आकर्षक ब्याज दरो पर दिया जाएगा।
- 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज दर 6 प्रतिशत।
- 5 से 10 लाख तक की ऋण पर ब्याज दर 7 प्रतिशत की होगी।
पात्रता की शर्तें
- दिल्ली मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला ऋण की सुविधा केवल उन्ही व्यक्तियों को प्राप्त होगी जो योजना निर्देशित निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करेंगे : -
- आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक निम्नलिखित से कोई भी व्यक्ति हो सकता है : -
- स्कूल या कॉलेज छोड़ने वाले बच्चे।
- दुकानदार।
- लघु उद्योग चलने वाले व्यक्ति।
- व्यक्तिगत उद्यमी।
- कारीगर।
- पेशेवर व्यापारी।
- बेरोजगार युवक।
- उद्यमी द्वारा स्थापित उद्यम दिल्ली एनसीटी के क्षेत्र में हो और उनके द्वारा स्थपित उद्यम केंद्र सरकार द्वारा जारी सीमा के अंतर्गत हो।
- आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- दिल्ली मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना के लिए आवेदन जमा करते समय लाभार्थी व्यक्ति को अपने निम्नलिखित दस्तावेज जमा या अपलोड करने होंगे : -
- आवेदक की निम्नलिखित में कोई भी एक पहचान प्रमाण पत्र : -
- आधार कार्ड।
- वोटर आईडी कार्ड।
- पासपोर्ट।
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- कार्यस्थल का प्रमाण जो की : -
- स्वामित्व या कब्जे का प्रमाण।
- रेंट एग्रीमेंट।
- स्वामी द्वारा जारी अनापत्ति पत्र।
- बिजली का बिल।
- घोषणा पत्र दिए गए प्रारूप में।
- ज़मानतकर्ता/गारंटर का सहमति पत्र।
- इक्विटी प्रमाण या स्वयं का योगदान।
- एमसीडी से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- गैर-पुष्टि में औद्योगिक इकाई (एचपीसी और एमसीएल की एनओसी)
- आवेदक की निम्नलिखित में कोई भी एक पहचान प्रमाण पत्र : -
आवेदन करने की प्रक्रिया
- दिल्ली की आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना एक नवीनतम योजना है।
- इस योजना के द्वारा लाभार्थी व्यक्तियों की दस लाख तक का ऋण कम ब्याज और सब्सिडी के साथ दिया जाएगा।
- योजना को सरकार द्वारा अभी आधिकारिक रूप से लागु नहीं किया गया है।
- इसके चलते मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना के आवेदन की प्रक्रिया अभी साझा नहीं की गई है।
- योजना के संचालन की जिम्मेदारी दिल्ली खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को दी गई है।
- अपेक्षा है की योजना के आवेदन की प्रक्रिया पूर्व में संचालित राजीव गाँधी स्वावलंबन रोजगार योजना के भांति ऑनलाइन एवं ऑफलाइन होगी।
- ऑनलाइन आवेदन बोर्ड द्वारा योजना की या बोर्ड की वेबसाइट से जमा किये जा सकेंगे।
- वही ऑफलाइन आवेदन की स्थिति में व्यक्ति को योजना के आवेदन पात्र प्राप्त करके उसको पूर्ण रूप से भरकर बोर्ड के कार्यालय में जमा करना होगा।
- प्राप्त आवेदनों को विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा जांचा जाएगा जिसमे सफल पाए गए आवेदकों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना के आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट होने पर उसे यहाँ विस्तार रूप से साझा कर दिया जाएगा।
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
- दिल्ली मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना के आवेदन पत्र का लिंक विभाग द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा।
- दिल्ली मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना से जुड़े जरूरी दिशानिर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।
- दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग की आधिकारिक वेबसाइट।
संपर्क कैसे करे
- दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर।
- दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)
पता: 5वीं मंजिल, निगम भवन (ओल्ड हिंदू कॉलेज),
कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006।
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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1 | दिल्ली राजीव गाँधी स्वावलंबन रोजगार योजना | दिल्ली |
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1 | Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) | केन्द्रीय सरकार | |
2 | Divyangjan Swavalamban Scheme | केन्द्रीय सरकार | |
3 | जनसमर्थ पोर्टल-क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल | केन्द्रीय सरकार | |
4 | प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना | केन्द्रीय सरकार | |
5 | पीएम विश्वकर्मा योजना | केन्द्रीय सरकार | |
6 | स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना | केन्द्रीय सरकार | |
7 | पीएम विद्यालक्ष्मी योजना | केन्द्रीय सरकार |
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