छत्तीसगढ़ महतारी शक्ति ऋण योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Sat, 07/12/2024 - 12:48
छत्तीसगढ CM
Scheme Open
Chhattisgarh Mahtari Shakti Loan Yojana Image
हाइलाइट
  • महिलाओ को 25,000/- रूपए तक के ऋण की सुविधा।
  • ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जाएगा।
  • ऋण चुकाने के लिए 48 महीनो की अवधि दी जाएगी।
  • ऋण पर वार्षिक 7 प्रतिशत की ब्याज दर लागु होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक टोल फ्री नंबर : - 18002332300
  • छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ईमेल हेल्पडेस्क : - care@cgbank.in
  • महतारी शक्ति ऋण योजना के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर अभी जारी नहीं किए गए है।
छत्तीसगढ़ महतारी शक्ति ऋण योजना
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ महतारी शक्ति ऋण योजना।
आरंभ वर्ष 2024
लाभ 25,000/- तक का ऋण बिना गारंटी के।
लाभार्थी महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका महतारी शक्ति ऋण योजना के आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे मे

  • राज्य की महिलाओ के समग्र विकास हेतु छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी द्वारा एक नवीनतम योजना "महतारी शक्ति ऋण योजना" को लागु किया है।
  • योजना के नाम से प्रतीत होता है की इस योजना के द्वारा राज्य की कर्मशील महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • महतारी शक्ति ऋण योजना के द्वारा लाभार्थी महिलाओ को राज्य के ग्रामीण बैंक के द्वारा 25,000/- रूपए तक का ऋण दिया जाएगा।
  • योजना के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाकर राज्य सरकार का मकसद प्रदेश की महिलाओ को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।
  • महतारी शक्ति ऋण योजना के तहत दिया जाने वाला यह ऋण बिना किसी गारंटी के सभी पात्र महिलाओ को उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • अर्थात ऋण प्राप्ति के लिए किसी भी महिला को अपनी किसी भी वस्तु या अन्य को बैंक के पास जमा रखने के आवश्यकता नहीं होगी।
  • महतारी शक्ति ऋण योजना से प्राप्त होने वाले ऋण को महिला लाभार्थी अधिकतम 48 महीनो की अवधि के अंदर लौटा सकते है।
  • उक्त महिला द्वारा प्राप्त ऋण को 7 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ लौटना होगा।
  • घोषित योजना को राज्य में अन्य नाम जैसी की "छत्तीसगढ़ महतारी ऋण स्कीम" या "छत्तीसगढ़ महतारी लोन योजना" से भी पहचाना जा सकता है।
  • महतारी शक्ति ऋण योजना का लाभ राज्य की उन्ही महिलाओ को दिया जाएगा जो राज्य द्वारा संचालित "महतारी वंदन योजना" का लाभ प्राप्त कर रही है।
  • ऐसी महिला जो महतारी वंदन योजना की लाभार्थी नहीं है इस योजना के लिए अपात्र मानी जाएंगी।
  • इस योजना की सहायता से मिलने वाले ऋण से महतारी वंदन योजना की लाभार्थी महिलाओ को अतिरिक्त आर्थिक सहयता प्राप्त होगी, जिसका उपयोग उक्त महिला अपने स्व रोजगार को स्थापित करने हेतु प्रयोग में ला सकती है।
  • महतारी शक्ति ऋण योजना को राज्य सरकार द्वारा राज्य ग्रामीण बैंक की सहायता से सम्पूर्ण राज्य में लागु क्या जा रहा है।
  • अतः योजना के लाभ हेतु लाभार्थी महिला का राज्य ग्रामीण बैंक में खाता होना अनिवार्य है, जिसमे उन्हें महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह 1,000/- रूपए की धनराशि प्राप्त होती है।
  • सभी लाभार्थी महिलाओ को महतारी शक्ति ऋण योजना के लाभ हेतु इसके लिए आवेदन करना आवश्यक है।
  • योजना के आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से स्वीकारे जा सकते है।
  • बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने पर उक्त लाभार्थी को ऋण की राशि उनके बैंक खाते में प्रेषित कर दी जाएगी।
  • लाभार्थी महिलाओ को महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली 1,000/- रूपए की राशि पूर्व की भांति प्रत्यके माह प्राप्त होती रहेगी।
  • योजना से जुडी और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए महिलाए निकटतम राज्य ग्रामीण बैंक में संपर्क कर सकती है या योजना की आधिकारिक दिशानिर्देश साझा होने का इंतजार कर सकती है।
  • महतारी शक्ति ऋण योजना से जुडी नवीनतम जानकारी आप हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करके भी प्राप्त कर सकते है।

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओ को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे : -
    • महिला को 25,000/- रूपए तक के ऋण की सुविधा।
    • ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जाएगा।
    • ऋण चुकाने के लिए 48 महीनो की अवधि दी जाएगी।
    • ऋण पर वार्षिक 7 प्रतिशत की ब्याज दर लागु होगी।

पात्रता की शर्तें

  • महतारी शक्ति ऋण योजना के तहत 25,000/- राशि का बिना गारंटी का लोन प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करना आवश्यक है : -
    • केवल महिला आवेदक ही इसके लिए आवेदन कर सकती है।
    • महिला राज्य की स्थायी निवासी हो।
    • आवेदक महिला महतारी वंदन योजना की लाभार्थी हो।
    • आवेदिका का राज्य के ग्रामीण बैंक में बैंक खाता हो।

अपात्रता की शर्ते

  • निम्नलिखित पात्रता के अंतर्गत आने वाली महिलाओ को महतारी शक्ति ऋण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा : -
    • जिन महिलाओ को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो।
    • महिलाओ का बैंक खाता ग्रामीण बैंक के स्थान पर किसी अन्य बैंक में हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • महतारी शक्ति ऋण योजना के आवेदन जमा करते समय आवेदिका से निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने या उनका विवरण माँगा जा सकता है : -
    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • लाभार्थी का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
    • पैन कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • महतारी वंदन योजना का आवेदन क्रमांक।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • आवेदन पत्र में लिखित अन्य दस्तावेज।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 25,000/- रूपए ऋण के लिए सभी लाभार्थी महिलाए आवेदन कर सकती है।
  • आवेदन की जानकारी उपलब्ध ना होने के चलते ऐसी आशा है की योजना के आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे।
  • महतारी शक्ति ऋण योजना के आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा से प्राप्त किए जा सकते है।
  • प्राप्त आवेदन पत्र को बैंक में मौजूद कर्मचारी की सहायता से सही ढंग से भरे।
  • आवेदन पत्र में अपना नवीनतम फोटो चस्पा करे और समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न करे।
  • पूर्ण रूप से भरे इस आवेदन पत्र को दस्तावेज सहित बैंक में उपस्थित सम्बंधित कर्मचारी के पास जमा करवा दे।
  • जमा किए गए महतारी शक्ति ऋण योजना के आवेदन पत्र बैंक अधिकारी द्वारा जांचे जाएंगे।
  • जांच में सफल पाए गए आवेदकों को ही ऋण की राशि उनके खाते में प्रेषित की जाएगी।
  • ध्यान रहे आवेदन की प्रक्रिया उपलब्ध न होने के चलते उपर्युक्त प्रक्रिया संभावित मात्र है जिसमे बदलाव निश्चित है।
  • आवेदन की विस्तृत जानकारी प्राप्त होने पर उसे यहाँ साझा कर दिया जाएगा।
  • आवेदन सम्बंधित जानकारी के लिए आवेदक निकटतम राज्य ग्रामीण बैंक में भी संपर्क कर सकते है।

योजना के महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क कैसे करे

  • छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक टोल फ्री नंबर : - 18002332300
  • छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ईमेल हेल्पडेस्क : - care@cgbank.in
  • महतारी शक्ति ऋण योजना के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर अभी जारी नहीं किए गए है।
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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