Highlights
- राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी :-
- दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में 2,00,000/- रूपये।
- दुर्घटना में अपंग हो जाने पर 5,000/- से लेकर 50,000/- रूपये।
(अपंगता/ दिव्यांगता अवस्था के अनुसार)
Website
Customer Care
- राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141 2227640.
- 0141 2227115.
- राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना हेल्पलाइन ईमेल :- dam.schemes@rajasthan.gov.in.
- राजकिसान पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141 2927047.
- 0141 2922613.
- 0141 2922614.
- राजकिसान पोर्टल हेल्पलाइन ईमेल :- helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in.
- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141 2227914.
- 0141 2227336.
- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड हेल्पलाइन ईमेल :- rsamb@rajasthan.gov.in.
- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
पंत कृषि भवन, जन पथ,
जयपुर, राजस्थान, 302005.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 09.12.2009. |
लाभ |
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नोडल एजेंसी | राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान सरकार। |
आवेदन का तरीका |
|
योजना के बारे में
- राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना राजस्थान सरकार की किसानो व कृषि कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
- इसे कृषक साथी योजना के नाम से 30 अगस्त 1994 को कृषि विपणन निदेशालय द्वारा शुरू की गयी थी।
- 22 दिसम्बर 2004 को इस योजना का नाम बदलकर किसान जीवन कल्याण योजना कर दिया गया था।
- 09.12.2009 को इस योजना का नाम संशोधित कर राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना कर दिया गया।
- राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना शुरू करने का उद्देश्य राज्य के किसानों, कृषि कार्य में लिप्त व्यक्तियों, मण्डी परिसर में काम करने वाले हम्माल, पल्लेदार की कृषि कार्य या मण्डी परिसर में कार्य करते समय होने वाली मृत्यु या अपंगता की दशा में आर्थिक सहायता करना है।
- योजना के तहत मृत्यु होने की दशा में सरकार द्वारा 2,00,000/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- घायल होने या अंग छिन्न भिन्न होने की दशा में अवस्था के अनुसार 5,000/- रूपये से लेकर 50,000/- रूपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- योजना के अंतर्गत केवल राजस्थान प्रदेश के किसान व कृषि कार्य से सम्बंधित कार्य करने वाले व्यक्ति व मण्डी परिसर के हम्माल, पल्लेदार ही पात्र होंगे।
- पात्र व्यक्ति की आयु 14 वर्ष से 75 वर्ष होने पर ही वो योजना के तहत पात्र माना जायेगा।
- योजना का सञ्चालन विभाग राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है।
पात्रताएं
- राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
- राजस्थान के समस्त किसान।
- कृषि कार्य करने वाले व्यक्ति/मजदूर।
- मण्डी में कार्य करने वाले हम्माल।
- पल्लेदार।
- पात्र व्यक्ति की आयु 14 वर्ष से 75 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पात्र व्यक्ति राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
योजना के लाभ
राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत किसानो व कृषि से सम्बंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी :-
परिस्थिति | सहायता राशि |
---|---|
दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में | 2,00,000/- रूपये। |
दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों आँख, या कोई एक अंग अलग से काटने पर |
50,000/- रूपये। |
सिर पर चोट से कोमा में जाने या रीढ़ की हड्डी टूटने पर | 50,000/- रूपये। |
सिर के बालों की डी-स्केल्पिंग हो जाने पर | 40,000/- रूपये। |
सिर के बालों की आंशिक डी-स्केल्पिंग हो जाने पर | 25,000/- रूपये। |
एक हाथ, पैर, पंजा, आँख, बांह आदि के अंग भंग हो जाने पर |
25,000/- रूपये। |
चार अंगुली कटने पर | 20,000/- रूपये। |
तीन अंगुली कटने पर | 15,000/- रूपये। |
दो अंगुली कटने पर | 10,000/- रूपये। |
एक अंगुली कटने पर | 5,000/- रूपये। |
मण्डी परिसर में कृषि/विपणन कार्य करते समय हम्माल, पल्लेदार, मजदूर के फ्रैक्चर हो जाने पर |
10,000/- रूपये। |
एक अण्डकोष छिन्न भिन्न हो जाने पर | 25,000/- रूपये। |
दो अण्डकोष छिन्न भिन्न हो जाने पर | 40,000/- रूपये। |
परिस्तिथियाँ जिनमे योजना का लाभ देय होगा
राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में होने वाली मृत्यु या दिव्यांगता/अपंगता की दशा में ही आर्थिक सहायता देय होगी :-
|
परिस्तिथियाँ जिनमे योजना का लाभ देय नहीं होगा
राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में होने वाली मृत्यु या दिव्यांगता/अपंगता की दशा में आर्थिक सहायता देय नहीं होगी :-
|
आवश्यक दस्तावेज
- जनाधार कार्ड।
- भामाशाह कार्ड।
- आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक की प्रति।
- मृत्यु होने की दशा में अनिवार्य दस्तावेज़ :-
- एफआईआर (FIR)
- पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- घायल होने की दशा में अनिवार्य दस्तावेज़ :-
- सरकारी/ गैर सरकारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।
आवेदन करने की प्रक्रिया
राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी निम्न प्रकार से आवेदन कर सकते है :-
आवेदन पत्र द्वारा |
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राजकिसान पोर्टल द्वारा |
|
योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
- दुर्घटना या मृत्यु की तिथि से 6 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- आवेदन पत्र विलम्ब के कारण के साथ 6 माह बाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
- दुर्घटना या मृत्यु के 15 माह बाद कोई भी आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 75 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।
- सर्पदश या जेहरीले जानवर के काट लेने से हुई मृत्यु की दशा में एफआईआर की जगह पंचनामा और राजकीय चिकिसक का प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
- लाभार्थी को अकाउंट पेयी का चैक या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में लाभ की धनराशि दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत राजकीय डॉक्टर में एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होमियोपैथी के समस्त सरकारी डॉक्टर शामिल होंगे।
महत्वपूर्ण लिंक
- राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना आवेदन।
- राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना में आवेदन कैसे करे।
- राजकिसान पोर्टल।
- राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान सरकार।
- राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141 2227640.
- 0141 2227115.
- राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना हेल्पलाइन ईमेल :- dam.schemes@rajasthan.gov.in.
- राजकिसान पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141 2927047.
- 0141 2922613.
- 0141 2922614.
- राजकिसान पोर्टल हेल्पलाइन ईमेल :- helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in.
- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141 2227914.
- 0141 2227336.
- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड हेल्पलाइन ईमेल :- rsamb@rajasthan.gov.in.
- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
पंत कृषि भवन, जन पथ,
जयपुर, राजस्थान, 302005.
Scheme Forum
Matching schemes for sector: Agriculture
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Rajasthan Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana | Rajasthan | |
2 | Rajasthan Rajiv Gandhi Kisan Beej Uphar Yojana | Rajasthan | |
3 | Rajasthan Tarbandi Scheme | Rajasthan | |
4 | Rajasthan Mukhyamantri Nishulk Krishi Bijli Yojana | Rajasthan | |
5 | राजस्थान पशुधन बीमा योजना | Rajasthan | |
6 | Rajasthan Govardhan Jaivik Urvarak Yojana | Rajasthan |
Matching schemes for sector: Agriculture
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) | CENTRAL GOVT | |
2 | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) | CENTRAL GOVT | |
3 | राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना | CENTRAL GOVT | |
4 | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | CENTRAL GOVT | |
5 | Kisan Call Center (KCC) | CENTRAL GOVT | |
6 | Fertilizer Subsidy Scheme 2022 | CENTRAL GOVT | |
7 | National Agriculture Market (e-NAM) | CENTRAL GOVT | |
8 | Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana | CENTRAL GOVT | |
9 | Micro Irrigation Fund | CENTRAL GOVT | |
10 | Kisan Credit Card | CENTRAL GOVT | |
11 | ग्रामीण भण्डारण योजना | CENTRAL GOVT | |
12 | Pradhan Mantri Kusum Yojana | CENTRAL GOVT |
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sarkar ye yojana hmse chupa…
saanp ke kaatne pe madad…
its a great initiative by…
mere chote bete ke naam hai…
mere papa kheto me mjdoori…
khet jate huwe heart attack…
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waqt pr labh to milta hai ni…
में अनपढ़ हु मझे आवेदन करना…
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ped se giro gaya bapu…
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sirf kagzon me hai ye yojana…
sirf kagzon me hai ye yojana mere pitaji ka dehant huwe 1.5 saal ho gaya par ajtak is yojana ka laabh nahi mila
bhai ki maut ka muawja abhi…
bhai ki maut ka muawja abhi tak nahi mila kisan sathi yojana me
Mere baba ki death hogyi khet ki rkhbali krte time
Mere baba ki death hogyi khet pe rkhbali kr te time muje
Yojna ka mile ga kya please help me
transfarmer lgate huwe chot…
transfarmer lgate huwe chot lagi aur mrityu ho gayi labh kese le
Martyu
Martyu
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