हाइलाइट
- ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी वर्ग के अंतर्गत सभी फ्लैट्स पर 25 प्रतिशत की छूट।
- फ्लैट्स खरीदने हेतु ऋण की सुविधा।
- लाभ पहले आओ पहले पाओ पर दिया जाएगा।
- लाभार्थियों को कुल 7579 फ्लैट्स आवंटित करने का लक्ष्य।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- डीडीए सबका घर आवास योजना हेल्पलाइन नंबर: - 18000110332
- डीडीए सबका घर आवास योजना ऋण हेल्पलाइन नंबर: - 9289911229
- दिल्ली विकास प्राधिकरण हेल्पडेस्क ईमेल:- dda-web@dda.gov.in
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन |
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योजना का नाम | डीडीए सबका घर आवास योजना |
आरंभ वर्ष | 2025 |
लाभ | फ्लैट्स 25 प्रतिशत की छूट के साथ। |
लाभार्थी | सभी वर्गों के लिए। |
नोडल विभाग | दिल्ली विकास प्राधिकरण। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | डीडीए सबका घर आवास योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माधयम से। |
योजना के बारे मे
- दिल्ली विकास प्राधिकरण का लक्ष्य समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को किफायती मूल्य में आवास सुविधा दिलवाना है।
- इसको पूरा करने हेतु डीडीए द्वारा एक नवीनतम योजना की घोषणा की गई है जिसका नाम है "डीडीए सबका घर आवास योजना"।
- योजना के द्वारा समाज के वंचित वर्ग जिनका दिल्ली में स्वयं का आवास लेने के सपने को पूरा करना है।
- डीडीए द्वारा इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी वर्ग के फ्लैट्स पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत नरेला, लोकनायकपुरम और सिरसपुर जैसे विभिन्न स्थानों पर कुल 7579 फ्लैट वितरित किए जाएंगे।
- 25% की छूट फ्लैटों की सीमित सूची के लिए उपलब्ध है जो की योजना की अंतिम तिथि तिथि यानी 31 मार्च, 2025 तक उपलब्ध रहेंगे।
- इस योजना को अन्य नामो से भी पहचाना जा सकता है जैसी की "डीडीए सबका घर आवास स्कीम" या "डीडीए सबका घर हाउसिंग स्कीम" या "दिल्ली डीडीए सबका घर आवास योजना"।
- डीडीए द्वारा लाटरी प्रणाली का उपयोग न करते हुए योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर दिया जाएगा।
- अतः इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति योजना के लिए आवेदन इसकी बुकिंग खुलने की तिथि के साथ अवश्य से कर दे।
- डीडीए सबका घर आवास योजना के पंजीकरण की प्रक्रिया 6 जनवरी 2025 से और फ्लैट बुक करने की प्रक्रिया 15 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे से प्रारम्भ होगी।
- योजना के लिए आवेदन केवल वही व्यक्ति कर सकेंगे जो इसमें दर्ज सभी पात्रता को पूर्ण करेंगे।
- ऑटो रिक्शा या कैब ड्राइवर जिनके पास वैध परमिट है और उनका वाहन जीएनसीटीडी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) से 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले पंजीकृत है इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- इतना ही नहीं ऐसे आवेदक जो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत है जैसे की स्ट्रीट वेंडर और फेरीवाले।
- योजना के तहत, फ्लैट चार अलग-अलग श्रेणियों जैसे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी में उपलब्ध हैं।
- जहाँ ईडब्ल्यूएस, एलआईजी फ्लैट्स का लाभ सभी वर्गों को प्राप्त होगा, वहीं एमआईजी और एचआईजी वर्ग के अंतर्गत मिलने वाले फ्लैट्स केवल निर्देशित व्यक्तियों को ही प्राप्त होगा।
- डीडीए सबका घर आवास योजना के लिए आवेदन हेत सभी व्यक्तियों को पंजीकरण करना अनिवार्य है।
- पंजीकरण हेतु आवेदकों को 2,500 रूपए का शुल्क अदा करना होगा जो की वापसी योग्य नहीं है।
- योजना के लिए फ्लैट बुक करने की प्रक्रिया दिनक 15 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे से प्रारम्भ होगी।
- बुकिंग करते समय व्यक्ति अपने पसंद के फ्लैट का चुनाव कर सकते है।
- फ्लैट बुक करने के लिए आवेदकों को उसका निर्धारित बुकिंग शुल्क जमा करना अनिवार्य है, जो की प्रत्येक वर्ग के किये कुछ इस प्रकार से है : -
- ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 50,000 लाख रूपए।
- एलआईजी वर्ग के लिए 1,00,000 लाख रूपए ।
- एमआईजी वर्ग के लिए 4,00,000 लाख रूपए ।
- एचआईजी वर्ग के लिए 10,00,000 लाख रूपए।
- आवेदक द्वारा जमा की गई फ्लैट बुकिंग राशि फ्लैट्स के अंतिम मूल्य पर समायोजित की जाएगी।
- डीडीए सबका घर आवास योजना के लिए आवेदन डीडीए ई सर्विसेज पोर्टल के माधयम से किए जा सकेंगे।
- आवेदन पूर्व व्यक्ति अपने समस्त दस्तावेजों को अवश्य से संभल के रख ले।
- योजना की अन्य शर्तें डीडीए मध्यमवर्गीय आवास योजना के समान हैं।
- योजना से जुडी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यजक्ति डीडीए के हेल्पलाइन नंबर 18000110332 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते है।
- इतना ही नहीं आवेदकों की सहूलियत हेतु डीडीए द्वारा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एक कियोस्क और डीडीए के मुख्यालय में एक हेल्पडेस्क भी खोला गया है।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- दिल्ली विकास प्राधिकरण की नवीनतम योजना डीडीए सबका घर आवास योजना के तहत लाभार्थी व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे : -
- ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी वर्ग के अंतर्गत सभी फ्लैट्स पर 25 प्रतिशत की छूट।
- फ्लैट्स खरीदने हेतु ऋण की सुविधा।
- लाभ पहले आओ पहले पाओ पर दिया जाएगा।
- लाभार्थियों को कुल 7579 फ्लैट्स आवंटित करने का लक्ष्य।
फ्लैट्स का विवरण और मूल्य (ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग)
- ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के अंतर्गत मिलने फ्लैट्स का विवरण और उनका मूल्य कुछ इस प्रकार से है : -
फ्लैट्स का विवरण और मूल्य (एमआईजी और एचआईजी)
- एमआईजी और एचआईजी वर्ग के अंतर्गत जारी होने वाले का विवरण और उसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है : -
पात्रता की शर्तें
- दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी सबका घर आवास योजना का लाभ केवल वही व्यक्ति ले सकेंगे जो योजना में जारी पात्रता को पूर्ण करेंगे। हालाँकि योजना को जारी करते हुए पात्रता सम्बंधित कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। अतः नीचे दी गई पात्रता संभावित है; जिसमे बदलाव संभव है : -
- आवेदक भारत का नागरिक हो।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो।
- ईडब्ल्यूएस वर्ग के अतिरिक्त अन्य किसी भी वर्ग के लिए आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदकों की वार्षिक आय 10 लाख से अधिक न हो।
- आवेदक का अपने नाम पर एक बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- आवेदक के पास पैन कार्ड हो।
- ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी फ्लैट व्यक्ति को उनके वर्गानुसार दिए जाएंगे; जो की इस प्रकार से है : -
फ्लैटस की श्रेणी वर्ग ईडब्ल्यूएस और एलआईजी (सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध) - ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवर।
- पीएम स्वनिधि योजना में पंजीकृत व्यक्ति जैसी स्ट्रीट वेंडर/फेरीवाले।
- महिलाए।
- शहीद सैनिको की विधवाएँ।
- भूतपूर्व सैनिक और वीरता एवं अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता।
- विकलांग व्यक्ति।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति।
एमआईजी और एचआईजी - महिलाए।
- शहीद सैनिको की विधवाएँ।
- भूतपूर्व सैनिक और वीरता एवं अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता।
- दिव्यांग व्यक्ति।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- डीडीए सबक घर आवास योजना के लिए आवेदन करते समय सभी आवेदकों को अपने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिनकी सूची कुछ इस प्रकार है : -
- पहचान पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पैन कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- ईडब्लूएस प्रमाण पत्र(यदि लागु हो)।
- पीएम स्वनिधि योजना पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
- शपथ पत्र।
- ऋण स्वीकृति पत्र (यदि लागु हो)
- बैंक खाता विवरण।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
- टीडीएस कॉपी (यदि लागु हो)।
- युद्ध विधवा प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
- भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
- जाती प्रमाण पत्र।
- ड्राइविंग लाइसेंस (यदि लागु हो)।
- जीएनसीटीडी से पंजीकृत ऑटो और कैब का प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- सभी पात्र आवेदक डीडीए सबका घर आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- योजना के आवेदन पत्र ऑनलाइन डीडीए ई सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से स्वीकारे जाएंगे।
- डीडीए सबका घर आवास योजना के आवेदन की प्रक्रिया दो चरणों से होकर गुजरेगी : -
पंजीकरण की प्रक्रिया
- डीडीए सबका घर आवास योजना के आवेदन हेतु पंजीकरण करना अनिवार्य है।
- पंजीकरण हेतु आवेदक डीडीए ई सर्विसेज के पोर्टल पर जाए।
- पोर्टल के मुख्य पेज से योजना का चयन करे।
- मौजूद विकल्पों से 'लॉगिन बनाए' का चयन करे।
- प्रस्तुत पंजीकरण पत्र में सभी जानकारियों को दर्ज करे।
- विवरण पश्चात दिए गए ओटीपी अनुरोध के बटन को दबाए।
- मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करे।
- अपना एक नया पासवर्ड को बनाए जो लॉगिन के समय इस्तेमाल किया जाएगा।
- प्रक्रिया पूर्ण करने से पूर्व ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण शुल्क 2500 रूपए जमा करे।
- ध्यान रहे यह शुल्क वापसी योग्य नहीं है।
- शुल्क जमा होने के पश्चात उसकी पुष्टि आवेदकों को उनके मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा प्राप्त होगी।
- पंजीकरण पूर्ण रूप से होने के पश्चात उसकी जानकारी एसएमएस और ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगी।
आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया
- पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त विवरण से लॉगिन करे।
- लॉगिन पश्चात आवेदकों को योजना के तहत आवंटित किए जाने वाले फ्लैट के लिए बुकिंग करना आवश्यक है।
- सबका घर आवास योजना के फ्लैट बुकिंग की प्रक्रिया 15 जनवरी 2025 से सुबह 11 बजे आरम्भ होगी।
- लॉगिन होने एक बाद सबका घर आवास योजना का चयन करे।
- आवेदन पत्र में दिए जरूरी विवरण को दर्ज करे।
- विवरण के साथ आवेदकों अपनी इच्छा अनुसार पसंदीदा फ्लैट का चुनाव कर सकते है।
- फ्लैट चयन करने के पश्चात आवेदकों को उस फ्लैट का बुकिंग शुल्क 15 मिनट के भीतर ऑनलाइन माध्यम से अदा करना होगा।
- शुल्क जमा होने के पश्चात उक्त फ्लैट आवेदक के नाम पर बुक कर दिया जाएगा।
- बुकिंग शुल्क अदा करने के 24 घंटे के भीतर आवेदकों को विभाग द्वारा एक आवंटन पत्र जारी किया जाएगा।
- इस पत्र के जारी होने के 60 दिवस के भीतर आवेदक को उक्त फ्लैट की शेष राशि जमा करनी होगी।
- बुकिंग के दौरान जमा किया गया बुकिंग शुल्क फ्लैट के अंतिम भुगतान के समय समायोजित किया जाएगा।
योजना की मुख्य विशेषताए
- डीडीए सबका घर आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले फ्लैट्स पहले आओ पहले पाओ पर दिए जाएंगे।
- फ्लैट्स के बुकिंग की प्रक्रिया 15 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे से प्रारम्भ होगी।
- बुकिंग के समय व्यक्ति अपने पसंद के फ्लैट्स का चुनाव का सकते है।
- फ्लैट बुकिंग शुल्क जमा करने हेतु व्यक्तियों को 15 मिनट का समय दिया जाएगा।
- व्यक्ति द्वारा दिए गए पंजीकरण एवं बुकिंग शुल्क दोनों ही वापसी योग्य नहीं है।
- आवेदकों द्वारा जमा किया गया बुकिंग शुल्क फ्लैट की अंतिम कीमत के साथ जोड़ दिया जाएगा।
- फ्लैट बुक करने के पश्चात बुकिंग को रद्द/समर्पण/भुगतान न करना के दशा में व्यक्ति द्वारा जमा किया गया बुकिंग शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
- बुकिंग शुल्क जमा करने के 24 घंटे के भीतर एक आवंटन पत्र जारी किया जाएगा।
- इस आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से अगले 60 दिवस के भीतर व्यक्ति को उक्त फ्लैट की शेष राशि जमा करनी होगी।
- निर्धारित तिथि की समाप्ति के पश्चात व्यक्ति को शुल्क जमा करने हेतु 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
- अतिरिक्त समय में शुल्क जमा करने पर आवेदकों को 10 प्रतिशत ब्याज लग से देना होगा।
- अतिरिक्त समय के पूर्ण होने पर फ्लैट का शुल्क जमा ना होने पर उक्त व्यक्ति को आवंटन बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत जारी फ्लैट्स का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य से किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- डीडीए सबका घर आवास योजना पंजीकरण।
- डीडीए सबका घर आवास योजना लॉगिन।
- डीडीए ई सर्विसेज पोर्टल।
- डीडीए सबका घर आवास योजना दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
- डीडीए सबका घर आवास योजना हेल्पलाइन नंबर: - 18000110332
- डीडीए सबका घर आवास योजना ऋण हेल्पलाइन नंबर: - 9289911229
- दिल्ली विकास प्राधिकरण हेल्पडेस्क ईमेल:- dda-web@dda.gov.in
- दिल्ली विकास प्राधिकरण,
विकास सदन, आईएनए,
नई दिल्ली।
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