डीडीए श्रमिक आवास योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Mon, 13/01/2025 - 15:44
दिल्ली CM
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हाइलाइट
  • दिल्ली में निवास करने वाले पंजीकृत श्रमिकों को आवास हेतु फ्लैट्स आवंटित करना।
  • लाभार्थियों को फ्लैट्स 25 प्रतिशत की छूट के साथ उपलब्ध होंगे, जिनका मूल्य 8.65 से लेकर 8.8 लाख तक का होगा।
  • योजना के तहत नरेला, सेक्टर जी 2 स्थित कुल 700 फ्लैट्स दिए जाएंगे।
  • श्रमिकों को यह फ्लैट्स पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे।
  • फ्लैट्स खरीदने हेतु लाभार्थियों को ऋण की व्यवस्था भी करवाई जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • डीडीए श्रमिक आवास योजना हेल्पलाइन नंबर: - 18000110332
  • डीडीए श्रमिक आवास योजना ऋण हेल्पलाइन नंबर: - 9289911229
  • दिल्ली विकास प्राधिकरण हेल्पडेस्क ईमेल:- dda-web@dda.gov.in
डीडीए श्रमिक आवास योजना।

योजना का अवलोकन

योजना का नाम डीडीए श्रमिक आवास योजना।
आरंभ वर्ष 2025
लाभ फ्लैट्स 25 प्रतिशत की छूट के साथ।
लाभार्थी
  • पंजीकृत भवन और अन्य निर्माण से जुड़े श्रमिक।
  • पीएम विश्वकर्मा योजना में पंजीकृत व्यक्ति।
नोडल विभाग दिल्ली विकास प्राधिकरण।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका डीडीए श्रमिक आवास योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माधयम से।

योजना के बारे मे

  • दिल्ली में स्वयं का आवास होना किसी सपने से कम नहीं है, इसी सपने को पूरा करने हेतु डीडीए विकास प्राधिकरण ने "डीडीए श्रमिक आवास योजना" की घोषणा की है।
  • इस योजना के तहत डीडीए द्वारा पात्र लाभार्थियों को दिल्ली में स्वयं का आशियाना उपलब्ध करवाया जाएगा वो भी 25 प्रतिशत की छूट के साथ।
  • डीडीए श्रमिक आवास योजना के तहत दी जाने वाली आवासीय सुविधा का लाभ भवन एवं अन्य निर्माण के पंजीकृत श्रमिक के साथ पीएम विश्वकर्मा योजना के पंजीकृत व्यक्तियों को दिया जाएगा।
  • योजना के तहत कुल 700 आवासीय फ्लैट आवंटित किए जाएंगे, जिनकी संख्या उपलब्धता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
  • घोषित योजना को अन्य नाम जैसे की "डीडीए श्रमिक आवासीय योजना" या "डीडीए श्रमिक सस्ता घर आवास योजना" के नाम से भी पहचाना जा सकता है।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को दिल्ली में उनके सपनो का आवास कम कीमत में उपलब्ध करवाना है।
  • आवेदन करने से पूर्व सभी आवेदक योजना के अंतर्गत वितरित किये जाने वाले फ्लैट्स को देख सकते है, जो की नरेला, पॉकेट 3, 4, 5, 6 सेक्टर जी 2 में स्थित है।
  • ध्यान रहे भवन एवं अन्य निर्माण के केवल वही श्रमिक योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे जो दिल्ली श्रमिक भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले के पंजीकृत हो।
  • इसके अतिरिक्त आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्लूएस) वर्ग से हो और उनके परिवार की वार्षिक आय 10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना के तहत दिए जाने वाले फ्लैट्स की मूल कीमत 11.54 से 11.67 लाख के बीच है।
  • लेकिन योजना के तहत श्रमिकों को 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें यह फ्लैट्स 8.65 लाख से लेकर 8.8 लाख में प्राप्त होंगे।
  • ऐसे आवेदक जिनके पास इतनी बड़ी मात्रा में धन राशि उपलब्ध ना हो उनके लिए डीडीए द्वारा ऋण की व्यववस्था भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए उन्होंने विभिन्न वित्तीय संस्थान एवं फिनटेक कंपनी के साथ साझेदारी की है।
  • डीडीए श्रमिक आवास योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 6 जनवरी 2025 से और फ्लैट्स के बुकिंग की प्रक्रिया 15 जनवरी 2025 से आरम्भ होगी।
  • पंजीकरण के लिए आवेदकों को 2,500 रूपए और फ्लैट्स की बुकिंग हेतु 50,000 रूपए की धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा करवानी होगी, जो की वापसी योग्य नहीं है।
  • डीडीए श्रमिक आवास योजना के तहत जमा की गई बुकिंग शुल्क को फ्लैट की अंतिम कीमत के साथ समायोजित किया जाएगा।
  • डीडीए श्रमिक आवास के तहत बुकिंग और पंजीकरण की प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक चलेगी।
  • लेकिन लाभार्थियों को सलाह दी जाती है की बुकिंग खुलने पर शीघ्र ही योजना के लिए आवेदन कर दे क्यूँकि आवेदकों को फ्लैट्स पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वितरित किये जाएंगे।
  • डीडीए श्रमिक आवास योजना के पंजीकरण डीडीए ई सर्विसेज पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे।
  • बुकिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सभी आवेदकों को 24 घण्टे के भीतर डीडीए द्वारा फ्लैट का आवंटन पत्र जारी किया जाएगा।
  • आवंटन पत्र जारी होने के बाद आवेदकों को फ्लैट की बची हुई राशि 60 दिनों के भीतर जमा करवानी होगी।
  • इन 60 दिनों में राशि न जमा कर पाने की स्थिति में व्यक्ति को 30 दिनों की अतिरिक्त मुहलत दी जाएगी।
  • अतिरिक्त मुहलत के समय में राशि जमा करने पर आवेदकों को 10 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज भी चुकाना पड़ेगा।
  • लेकिन व्यक्ति दिए गए समयावधि में राशि का भुगतान नहीं करने पर बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त व्यक्ति का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और जमा किया गया शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
  • डीडीए श्रमिक आवास योजना की अन्य शर्ते डीडीए सस्ता घर आवासीय योजना के सामान रहेगी।
  • योजना से सम्बंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदक राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर बने कियोस्क या फिर जारी हेल्पलाइन नंबर 18000110332 पर कॉल कर सकते है।

DDA Shramik Awaas Yojana Information

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित श्रमिक आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे : -
    • दिल्ली में निवास करने वाले पंजीकृत श्रमिकों को आवास उपलब्ध करवाना।
    • आवास हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा श्रमिकों को फ्लैट्स आवंटित किए जाएंगे।
    • लाभार्थियों को यह फ्लैट्स उसकी राशि पर 25 प्रतिशत की छूट के साथ दिए जाएंगे।
    • छूट के बाद फ्लैट्स की कीमत 8.65 लाख से लेकर 8.8 लाख तक की होगी।
    • योजना के तहत नरेला, सेक्टर जी 2 स्थित कुल 700 फ्लैट्स दिए जाएंगे।
    • श्रमिकों को यह फ्लैट्स पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे।
    • फ्लैट्स खरीदने हेतु लाभार्थियों को ऋण की व्यवस्था भी करवाई जाएगी।

पात्रता की शर्तें

  • डीडीए श्रमिक आवास योजना के तहत दिए जाने वाले फ्लैट्स केवल उन्ही श्रमिकों को प्राप्त होंगे जो योजना में निर्देशित निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करेंगे : -
    • आवेदक भारत का स्थायी निवासी हो।
    • आवेदक भवन एवं निर्माण कार्य से जुड़ा श्रमिक हो और दिल्ली श्रमिक भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो।
    • पीएम विश्वकर्मा योजना में पंजीकृत श्रमिक भी इसके लिए पात्र होंगे।
    • आवेदक अर्थक रूप से कमजोर वर्ग का हो।
    • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो।
    • आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 10 लाख से अधिक न हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • डीडीए श्रमिक आवास योजना के लिए आवेदक को फ्लैट्स पर कब्ज़ा से पहले और फ्लैट्स आवंटित होने के बाद निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे : -
    • पहचान प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • पैन कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • ईडब्लयूएस प्रमाण पत्र।
    • दिल्ली श्रमिक भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का पंजीकरण। (यदि लागु हो)
    • पीएम विश्वकर्मा योजना में पंजीकरण का प्रमाण (यदि लागु हो)
    • शपथ पात्र।
    • वचन पत्र।
    • ऋण मजूरी प्रति (यदि लागु हो)
    • बैंक विवरण।
    • दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)
    • टीडीएस कॉपी (यदि लागु हो)

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • दिल्ली विकास प्राधिकरण की श्रमिक आवास योजना के लिए सभी पात्र श्रमिक आवेदन कर सकते है।
  • डीडीए श्रमिक आवास योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र डीडीए के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से जमा किए जा सकेंगे।
  • डीडीए श्रमिक आवास योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दो चरणों से होकर गुजरेगी : -

पंजीकरण की प्रक्रिया

  • आवेदन हेतु डीडीए के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।
  • श्रमिक आवास योजना के पंजीकरण की प्रक्रिया 6 जनवरी 2025 से आरम्भ हो चुकी है।
  • पंजीकरण हेतु डीडीए ई सर्विसेज पोर्टल के मुख्य पेज से योजना का चयन करे।
    DDA Shramik Awaas Yojana Link
  • इसके पश्चात मौजूद विकल्पों से 'लॉगिन बनाए' के लिंक का चयन करे।
    DDA Shramik Awaas Yojana Login Create
  • पंजीकरण पत्र में सभी विवरण को सही ढंग से दर्ज करे।
    DDA Shramik Awaas Yojana Registration Form
  • दर्ज विवरण को सत्यापित हेतु 'ओटीपी अनुरोध' का चयन करे।
  • ईमेल या मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त ओटीपी को दर्ज करके सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करे।
  • इसके पश्चात अपना एक पासवर्ड को क्रिएट करे।
  • पंजीकरण हेतु 2,500 रूपए का शुल्क ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।
  • पंजीकरण होने के पश्चात उसकी जानकारी आवेदकों को एसएमएस या ईमेल से प्राप्त होगी।

आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया

  • श्रमिक आवास योजना पत्र जमा करने हेतु पंजीकृत आवेदकों को डीडीए ई सर्विसेज पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • डीडीए श्रमिक आवास के तहत आवास बुकिंग की प्रक्रिया 15 जनवरी 2025 से सुबह 11 बजे प्रारम्भ होगी।
  • योजना के आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है।
  • फ्लैट बुक करने हेतु आवेदकों को निर्धारित तिथि पर लॉगिन करना होगा।
    DDA Shramik Awaas Yojana Login
  • लॉगिन पश्चात डीडीए श्रमिक आवास योजना का चयन करे।
    DDA Shramik Awaas Yojana Scheme Select
  • जरूरी विवरण को उसके निश्चित स्थान पर दर्ज करे।
  • आवेदक में अपने पसंद अनुसार फ्लैट का चयन कर सकते है।
  • फ्लैट चयन करने के पश्चात आवेदकों को 15 मिनट के अंदर चयनित फ्लैट का बुकिंग शुल्क जमा करना होगा।
  • डीडीए श्रमिक आवास योजना का बुकिंग शुल्क 50,000 रूपए है जिसे ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकेगा।
  • शुल्क जमा होने के पश्चात वह फ्लैट उक्त आवेदक के लिए बुक हो जाएगा।
  • बुकिंग के 24 घंटो के भीतर आवेदकों को फ्लैट का डिमांड या आवंटन पत्र जारी किया जाएगा।
  • आवंटन पत्र जारी होने के 60 दिवस के भीतर आवेदक को फ्लैट की शेष राशि जमा करवानी होगी।
  • आवेदक द्वारा जमा किया बुकिंग शुल्क फ्लैट के अंतिम शुल्क के साथ जोड़ दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • डीडीए श्रमिक आवास योजना हेल्पलाइन नंबर: - 18000110332
  • डीडीए श्रमिक आवास योजना ऋण हेल्पलाइन नंबर: - 9289911229
  • दिल्ली विकास प्राधिकरण हेल्पडेस्क ईमेल:- dda-web@dda.gov.in
  • दिल्ली विकास प्राधिकरण,
    विकास सदन, आईएनए,
    नई दिल्ली।
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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