हाइलाइट
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाने वाले भले व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जायेगा :-
- 5 हज़ार रूपये की सम्मान धनराशि।
- जीवन बचाने के लिए सरकार की ओर से प्रशस्ति पत्र।
- भले व्यक्ति (घायल को अस्पताल लाने वाले) से कोई पुलिस पूछताछ नहीं होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- राजस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 0141-2225624.
- 0141-2225000.
- राजस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
- medicalcsr@gmail.com.
- oc-med-rj@nic.in.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 6 सितम्बर 2021. |
लाभ |
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नोडल विभाग | चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक योजना है।
- इस योजना का समस्त कार्यान्वयन राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन सुरक्षा योजना को दिनांक 6 सितम्बर 2021 से संपूर्ण राजस्थान प्रदेश में लागू किया गया है।
- प्रदेश में बहुत सी ऐसी सड़क दुर्घटनाओं में ये देखा गया है की घायल व्यक्ति दुर्घटना स्थल पर पड़ा रहता है पर कोई भी सहायता करने का प्रयत्न नहीं करता है।
- इससे या तो घायल व्यक्ति की जान खतरे में पड़ जाती है या इलाज़ के अभाव में उसकी दुर्घटनास्थल पर ही मृत्यु हो जाती है।
- कुछ लोग तो घायल व्यक्ति की सिर्फ इसलिए मदद नहीं करते क्यों की उन्हें ये भ्रम रहता है की उन्हें पुलिस कार्यवाही से निपटना पडेगा।
- इन्ही सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुवे राजस्थान सरकार ने वर्ष 2021-2022 के बजट भाषण में इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया था।
- इस योजना को शुरू करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य आमजन को सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की सहायता करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करना है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को न्यूनतम समय यानि गोल्डन ऑवर (Golden Hour) में किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में ले जाने वाले व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा लाभान्वित किया जायगा।
- घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने वाले व्यक्ति को इस योजना के तहत भला व्यक्ति यानी गुड समारितन (Good Samaritan) कहा जायगा।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत भले व्यक्ति को राजस्थान सरकार की और से घायल व्यक्ति को समय से अस्पताल पहुँचाने के लिए 5,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जायगी।
- इस प्रोत्साहन राशि के साथ ही भले व्यक्ति को राजस्थान सरकार की और से एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जायेगा।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का लाभ लेने के लिए भले व्यक्ति को घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने के बाद इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर से संपर्क करना होगा।
योजना के तहत लाभ
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाने वाले भले व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जायेगा :-
- 5 हज़ार रूपये की सम्मान धनराशि।
- जीवन बचाने के लिए सरकार की ओर से प्रशस्ति पत्र।
- भले व्यक्ति (घायल को अस्पताल लाने वाले) से कोई पुलिस पूछताछ नहीं होगी।
पात्रतायें
- इस योजना के अंतर्गत हर वर्ग, आयु, श्रेणी का व्यक्ति पात्र होगा।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत हर वो व्यक्ति पात्र होगा जो :-
- सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में पहुंचा दे।
- या सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को राज्य के किसी भी निजी अस्पताल में पहुंचा दे।
व्यक्ति जो पात्र नहीं होंगे
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति 5,000/- रूपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे :-
- 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी।
- 1033 एम्बुलेंस के कर्मचारी।
- निजी एम्बुलेंस के कर्मचारी।
- पीसीआर वैन पर तैनात पुलिसकर्मी।
- ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी।
- घायल व्यक्ति के परिवार के लोग या सगे सम्बन्धी।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- भले व्यक्ति द्वारा इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत लाभ तभी लिया जा सकता है जब वो स्वेच्छा से अपनी पहचान व निजी जानकारी देने के लिए राज़ी हो।
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना का लाभ लेने के लिए अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कार्यरत कैसुअलटी मेडिकल अफसर (Casualty Medical Officer) द्वारा परिशिष्ट - 1 में भले व्यक्ति की निम्लिखित जानकारी दर्ज़ की जायगी :-
- नाम।
- आयु।
- जेंडर।
- अगर एक से ज़्यादा भले व्यक्ति है तो उनका नाम।
- पता।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- बैंक का विवरण आईएफएससी कोड सहित।
- अस्पताल प्रशासन द्वारा समस्त जानकारी निदेशक, जन स्वास्थ्य को परिशष्ट - II (अनुशंषा पत्र) में 3 दिन के भीतर ईमेल के माध्यम से भेजनी होगी।
- अनुशंषा पत्र प्राप्त हो जाने के 2 दिन के अंतर्गत निदेशक, जन स्वास्थ्य को भले व्यक्ति के बैंक खाते में डी.बी.टी के माध्यम से 5,000/- रूपये की प्रोत्साहन धनराशि स्थानांतरित करनी होगी।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का प्रशस्ति पत्र भले व्यक्ति को उसके दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जायेगा।
- प्रशस्ति पत्र के E संस्करण को भले व्यक्ति के ईमेल या व्हाट्सप्प के माध्यम से भेजा जायेगा।
योजना में महत्वपूर्ण बिन्दु
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के दिशानिर्देश अनुसार घायल व्यक्ति को अस्पताल लाने वाले भले व्यक्ति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जायेगा।
- अगर भला व्यक्ति अस्पताल से जाना चाहे तो उसकी इच्छानुसार तत्काल अस्पताल छोड़ने की अनुमति देनी अनिवार्य है।
- किसी भी सूरत में भले व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे अस्पताल में रोका नहीं जायेगा।
- घायल व्यक्ति अगर गंभीर श्रेणी का है तो ही मदद करने वाले भले व्यक्ति को मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत 5,000 हज़ार रूपये और प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत गंभीर घायल व्यक्ति वो व्यक्ति होगा जिसे उपचार के लिए तुरंत या रेफर करने पर भर्ती करने की आवश्यकता हो।
- गंभीर श्रेणी का निर्णय कैसुअलटी मेडिकल अफसर (Casualty Medical Officer) द्वारा किया जायेगा।
- अगर घायल व्यक्ति सामान्य घायल की श्रेणी में आता है तो अस्पताल लाने वाले भले नागरिक को सिर्फ प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।
- एक से ज़्यादा भले व्यक्ति होने की दशा में प्रोत्साहन की राशि सब भले व्यक्तियों में बराबर विभाजित की जाएगी।
- प्रशस्ति पत्र सभी को अलग अलग दिया जायेगा।
- भले व्यक्ति से पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं की जाएगी।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि राज्य के सड़क सुरक्षा कोष से देय होगी।
- योजना के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत मिलने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थय अधिकारी द्वारा शिकायत का निवारण 15 दिन के अंदर किया जायगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना दिशानिर्देश।
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना अस्पताल रिकॉर्ड फॉर्म।
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना अनुशंषा फॉर्म।
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना गुड समारितन प्रोत्साहन प्रमाण पत्र।
सम्पर्क करने का विवरण
- राजस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 0141-2225624.
- 0141-2225000.
- राजस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
- medicalcsr@gmail.com.
- oc-med-rj@nic.in.
और देखें
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जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
paper work ke chakkar me 4…
great initiative by…
mjhe sirf certificate diya…
jaipur circle se ek ghayal…
up me kitni protsahan rashi…
sirf papers pe hai ye scheme…
its only on papers. congress…
till now lot of…
up me esi koi scheme hai? me…
nhi de rhe pesa. aur apna…
laabh nahi mile
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