Highlights
- उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
लाभार्थी पेंशन की राशि परित्यक्ता विवाहित महिला तथा निराश्रित अविवाहित महिला
1,200/-रुपए प्रति माह मानसिक रूप विक्षिप्त पति या पत्नी 1,400/-रुपए प्रति माह
Website
Customer Care
- उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना टोलफ्री नंबर :-
- 18001804094.
- 18001804236.
- 06395221188.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 05946-297051.
- 05946 -282813.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
|
|
---|---|
योजना का नाम | उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना। |
लाभ | 1,200/-रुपए से 1,400/-रुपए प्रतिमाह तक पेंशन दी जाएगी। |
लाभार्थी |
|
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- निराश्रित तथा परित्यक्ता महिला को जीवन व्यतीत करने हेतु बहुत कठिनाईओ का सामना करना पढ़ता है।
- आय का कोई स्रोत नहीं होने के कारण वह अपना जीवन अच्छी तरह नहीं जी पाती।
- व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है उनके पति अथवा पत्नी को भी बहुत सी कठिनाईओ का सामना करना पढ़ता है।
- इन्ही सभी समस्याओ को हल करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना की शुरुवात की है।
- योजना का उदेश्य यह है की निराश्रित तथा परित्यक्ता महिला एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त पति या पति को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना को परित्यक्ता विवाहित महिला. मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी अथवा पति एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओ हेतु भरण पोषण अनुदान योजना के नाम से भी जाना जाता है।
- उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना उत्तरखण्ड के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
- लाभार्थी अपरित्यक्ता विवाहित महिला तथा निराश्रित अविवाहित महिला को 1,200/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- 1,400/-रुपए प्रति माह पेंशन मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी या पति को दिए जाएगे।
- निराश्रित अविवाहित महिला के अगर विवाह हो जाता है तो वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- योजना के अंतर्गत परित्यक्त महिला जिनके विवाह को 1 वर्ष हो गया है तथा उनके पति 1 वर्ष से अधिक समय से लापता या उन्हें छोड़ कर चला गया है वह पात्र है।
- मानसिक रूप से पति या पत्नी के विक्षिप्त होने पर उन्हें सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा पैसा न कमा पाने का प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- आवेदक जिनकी आय सभी स्रोतों से 4,000/-रुपए प्रति माह से अधिक है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है :-
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
लाभार्थी पेंशन की राशि परित्यक्ता विवाहित महिला तथा निराश्रित अविवाहित महिला
1,200/-रुपए प्रति माह मानसिक रूप विक्षिप्त पति या पत्नी 1,400/-रुपए प्रति माह
पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आय सभी स्रोतों से 4,000/-रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक जो बीपीएल परिवार से है वह पात्र है।
- आवेदक निराश्रित अविवाहित महिला की आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष के बिच में होनी चाहिए।
- आवेदक परित्यक्ता महिला जिनकी शादी को 1 वर्ष हो गया है तथा पति 1 वर्ष अधिक समय से लापता है या छोड़ दिया है वह पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- बीपीएल कार्ड।
- पति के लापता होने का प्रमाण(परित्यक्ता महिला के लिए )
- शादी का प्रमाण पत्र (परित्यक्ता महिका के लिए )
- मानसिक रूप से अपंग होने के प्रमाण(मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के लिए)
- आधार कार्ड।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- आयु प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
- आई प्रमाण पत्र।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित पोर्टल पर उपलब्ध है :-
- आवेदन करने के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन पर जा कर नया ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- योजनाओ की सूचि में से उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना को चुनना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदक यूजर आईडी को पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर लॉगिन कर सकते है।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- समीक्षा के बाद चयनित लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते है ।
- आवेदक उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- संबंधित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
- चयनित लाभार्थियों को जाँच के बाद उनके दिए गए बैंक खाते में प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना लॉगिन।
- उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड सुरक्षा विभाग राज्य पोर्टल।
- उत्तराखण्ड अपुणि पोर्टल।
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग पोर्टल।
- उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना टोलफ्री नंबर :-
- 18001804094.
- 18001804236.
- 06395221188.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 05946-297051.
- 05946 -282813.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
- समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
मानपुर पुरब, रामपुर रोड हल्द्वानी,
नियर दैनिक जागरण/अमर उजाला प्रैस हल्द्वानी,
जनपद-नैनीताल उत्तराखण्ड।
Scheme Forum
Scheme Type | Govt |
---|---|
Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Uttarakhand Pension Scheme | Uttarakhand | |
2 | Uttarakhand Old Age Pension Scheme | Uttarakhand | |
3 | Uttarakhand Widow Pension Scheme | Uttarakhand | |
4 | Uttarakhand Disability Pension Scheme | Uttarakhand | |
5 | Uttarakhand Farmer Pension Scheme | Uttarakhand | |
6 | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना | Uttarakhand | |
7 | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना | Uttarakhand | |
8 | Uttarakhand Teelu Rauteli Special Pension Scheme | Uttarakhand |
Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Atal Pension Yojana (APY) | CENTRAL GOVT | |
2 | National Pension System | CENTRAL GOVT | |
3 | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | CENTRAL GOVT | |
4 | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | CENTRAL GOVT | |
5 | NPS Vatsalya Scheme | CENTRAL GOVT |
Subscribe to Our Scheme
×
Stay updated with the latest information about उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना
Add new comment