हाइलाइट
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी बालिकाओ एवं महिलाओ को कम्प्यूटर एवं स्पॉकिंग इंग्लिश आधारित पाठ्यक्रमों में निशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- लाभार्थी को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा :-
- आरएस-सीआईटी (Rajasthan State Certificate Course in Information Technology)।
- आरएस-सीएफए (Rajasthan State Certificate in Financial Accounting)।
- आरएस-सीएसईपी(Spoken English and Personality Development)।
- लाभार्थी को प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- राजस्थान महिला एवं बाल विकास सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड हेल्पलाइन नंबर :- 0141-5159700.
- राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड हेल्पडेस्क ईमेल:- info@rkcl.in.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना। |
लाभ | कम्प्यूटर एवं स्पॉकिंग इंग्लिश के जुड़े पाठ्यक्रमों में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। |
लाभार्थी | राज्य की महिलाए एवं बालिकाए। |
नोडल विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- सरकार विभिन्न योजनाओ के माध्यम से महिलाओ को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने का बहुत प्रयास कर रही है।
- महिलाओ के आत्मनिर्भर बनने से समाज में जारूकता के साथ साथ रोजगार के अधिक अवसर भी उत्पन हो पाएगे।
- सरकार द्वारा महिलाओ एवं बालिकाओ की प्रगति हेतु इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओ तथा बालिकाओ को कंप्यूटर एवं स्पॉकिंग इंग्लिश का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला को निम्नलिखित कोर्स में निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा :-
- आरएस-सीआईटी (Rajasthan State Certificate Course in Information Technology)।
- आरएस-सीएफए(Rajasthan State Certificate in Financial Accounting)।
- आरएस-सीएसईपी(Spoken English and Personality Development)।
- महिला एवं बालिका जिन्होंने कक्षा 10वी तथा12वी कक्षा पास की है वह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती है।
- आवेदक महिला की आयु सीआईटी/सीएफए कोर्स के लिए 16 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए तथा सीएसईपी कोर्स के लिए 16 से 45वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- लाभार्थी महिलाओ को निम्लिखित समय अवधि के लिए विभिन्न कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा :-
कोर्स समय अवधि आरएस-सीआईटी। प्रशिक्षण 132 घण्टे (3 महीने ) आरएस-सीएफए। 100 घन्टे (2 घण्टे प्रति दिन तथा सप्ताह में 5 दिन) आरएस-सीएसईपी। 130 घण्टे (2घण्टे प्रतिदिन, सप्ताह में 5 दिन) - लाभार्थी का प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद परीक्षा में भाग लेने होगा तथा जिन लाभार्थियों की प्रशिक्षण में उपस्तिथि 65% से कम है वह परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगी।
- पात्र लाभार्थी इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है :-
योजना के लाभ
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी बालिकाओ एवं महिलाओ को कम्प्यूटर एवं स्पॉकिंग इंग्लिश आधारित पाठ्यक्रमों में निशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- लाभार्थी को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा :-
- आरएस-सीआईटी (Rajasthan State Certificate Course in Information Technology)।
- आरएस-सीएफए (Rajasthan State Certificatein Financial Accounting)।
- आरएस-सीएसईपी(Spoken English and Personality Development)।
- लाभार्थी को प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
पात्रताएं
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक को अपने पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करना होगा :-
पाठ्यक्रम पात्रता आरएस-सीआईटी
(Rajasthan State Certificate
Course in Information Technology)- आवेदक राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 16 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- आवेदक ने 10वी कक्षा पास की होनी चाहिए।
आरएस-सीएफए
(Rajasthan State Certificate
in Financial Accounting)- आवेदक राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 16 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- आवेदक ने 12वी कक्षा पास की होनी चाहिए।
आरएस-सीएसईपी
(Spoken English and
Personality Development)- आवेदक राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 16वर्ष से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- आवेदक ने 12 कक्षा पास की होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
- 10वी कक्षा का शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- 12वी कक्षा का शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जन आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- परिस्थिति के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना आवश्यक है :-
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र(विधवा महिला के लिए)
- तलाकनामा(तलाक़शुदा होने पर)
- परित्यक्ता का प्रमाण(परित्यक्त महिला के लिए)
- एफआईआर/घरेलु हिंसा रिपोर्ट (हिंसा पीड़ित महिला के लिए )
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान के नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड पोर्टल में उपलब्ध है।
- आवेदक को आवेदन करने के लिए पहले नई एप्लीकेशन में जाना होगा।
- आधार कार्ड/ जन आधार कार्ड की सहायता से आवेदक पंजीकरण कर सकते है।
- आवेदक जिस कोर्स में प्रशिक्षण लेना चाहते है उस पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक को निम्नलिखित कोर्स में से एक को चुनना होगा :-
- आरएस-सीआईटी(Rajasthan State Certificate Course in Information Technology)।
- आरएस-सीएफए(Rajasthan State Certificate in Financial Accounting)।
- आरएस-सीएसईपी(Spoken English and Personality Development)।
- कोर्स के चयन के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
- प्रिशक्षण जिला तथा तहसील को चुनना होगा।
- व्यक्तिगत विवरण।
- शैक्षणिक विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- लाभार्थियों के चयन हेतु आरकेसीएल द्वारा सूचि त्यार की जाएगी।
- सूचि की जाँच उपनिर्देशक/ सहयता निदेशक , एमए के द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद निम्नलिखित गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाएगा :-
- उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
- उपनिदेशक/ सहायता निदेशक, महिला अधिकारिता।
- आरकेसी.एल के प्रतिनिधि।
- लाभार्थियों के चयन के बाद उनके निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक को निम्नलिखित आवेदन पत्रों में से जिस कोर्स में प्रशिक्षण लेना है उससे चुनना होगा :-
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीआईटी आवेदन पत्र।
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीएफए आवेदन पत्र।
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीएसईपी आवेदन पत्र।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद उससे ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तवेजो को संलग्न करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र लिया गया है।
- लाभर्थियो के चयन हेतु समिति का गठन किया जाएगा।
- गठित निम्नलिखित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन जिलेवार एवं आईटी ज्ञान केंद्र निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार किया जाएगा :-
- उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
- उपनिदेशक/ सहायता निदेशक, महिला अधिकारिता।
- आरकेसीएल प्रतिनिधि।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को निशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी।
योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
- अधिक आवेदन आने की स्थिति में निम्नलिखित आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी :-
- विधवा महिला।
- तलाकशुदा महिला।
- परित्यक्ता महिला।
- हिंसा से पीड़ित महिला।
- स्नातक पास आंगनवाड़ी महिला। (आरएस-सीआईटी कोर्स के लिए )
- कक्षा 10वी राजीकी विद्यालय से पास एवं स्नातक पास की है। (आरएस-सीआईटी कोर्स के लिए )
- कक्षा 10वी पास की हो तथा उनकी आयु 25वर्ष या उससे अधिक है। (आरएस-सीआईटी कोर्स के लिए )
- स्नातक महिला एवं बालिका।
- 12वी कक्षा राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं स्नातक किया है (आरएस-सीएफए/ आरएस-सीएसईपी कोर्स के लिए )
- कक्षा 12वी पास की हो तथा उनकी आयु 25वर्ष या उससे अधिक है।(आरएस-सीएफए/ आरएस-सीएसईपी कोर्स के लिए )
- योजना के अंतर्गत 18% सीट अनुसूचित जाति तथा 14% सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग महिला एवं बालिकाओ को दी जाएगी।
- आईटी ज्ञान केन्द्रो में चयनित लाभार्थियों की उपस्तिथि बायोमेट्रिक मशीन द्वारा दर्ज की जाएगी।
- आरएस-सीएफए के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षण दिया जाएगा:-
- कम्प्यूटर पर एकाउंटिंग का ज्ञान(Tally Software)।
- सैद्धान्तिक एवं कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण।
- टैली ईआरपी 9 वर्ज आधारित कोर्स(tally ERP 9)।
- आरएस-सीएसईपी के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षण दिया जाएगा :-
- सॉप्किन इंग्लिश की शिक्षा।
- व्यक्तिगत विकास प्रशिक्षण।
महत्वपूर्ण पत्र
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीआईटी(RS-CIT) आवेदन पत्र।
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीएफए(RS-CFA) आवेदन पत्र।
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीएसईपी(RS-CSEP) आवेदन पत्र।
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान महिला एवं बाल विकास पोर्टल।
- राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड पोर्टल।
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीआईटी दिशानिर्देश।
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीएफए दिशानिर्देश।
- राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना आरएस-सीएसईपी दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- राजस्थान महिला एवं बाल विकास सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड हेल्पलाइन नंबर :- 0141-5159700.
- राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड हेल्पडेस्क ईमेल:- info@rkcl.in.
- नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान
7ए, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया,
आरटीओ के पीछे, जयपुर - 302004, भारत
सरकार |
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