हाइलाइट
- बस खरीदने हेतु प्रत्येक चयनित लाभार्थी को प्रति बस पर अनुदान स्वरुप 5 लाख की राशि दी जाएगी।
- अनुदान राशि लाभार्थी को उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी।
- ऋण द्वारा बस क्रय करने वाले व्यक्ति अनुदान राशि का उपयोग केवल ऋण की किश्तों को चुकाने के लिए करेंगे।
- प्रत्येक ब्लॉक से केवल 7 लाभार्थियों को ही अनुदान की राशि दी जाएगी।
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सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना |
आरंभ वर्ष | 2023 |
लाभ | बस खरीदने हेतु प्रति बस 5 लाख की सब्सिडी। |
लाभार्थी | राज्य के स्थायी निवासी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। |
नोडल विभाग | परिवहन विभाग, बिहार। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- बिहार से है! और रोजगार हेतु बस खरीदने का सोच रहे है? यदि हाँ, तो बिहार सरकार द्वारा जारी इस बेहतरीन योजना के तहत आप भी बस खरीदने पर प्राप्त कर सकते है लाखो रुपयों की सब्सिडी।
- पात्र व्यक्तियों को यह अनुदान की राशि बिहार सरकार द्वारा जारी "मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना" के तहत प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी व्यक्ति को पूरे 5,00,000 लाख रूपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इस सब्सिडी की सहायता से लाभार्थी बस या मिनी बस खरीद सकते है, जिससे उनके एवं अन्य के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सके।
- योजना के तहत बस खरीदने वाले व्यक्ति पात्र होंगे लेकिन प्राथमिकता मिनी बस वाले व्यक्तियों को दी जाएगी।
- इस योजना के द्वारा सरकार का लक्ष्य ग्रामीण एवं सुदूर इलाको को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाना है।
- राज्य के स्थायी निवासी और वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए पात्र होंगे।
- सरकार द्वारा जारी यह योजना अन्य नामो से भी जानी जाती है जैसी की "मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन स्कीम" या "चीफ मिनिस्टर प्रखंड परिवहन योजना"।
- जिला मुख्यालय के प्रखंड को छोड़कर, इस योजना को सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में लागु किया जाएगा।
- योजना को राज्य के कुल 496 ब्लॉक में लागु किया जाएगा जिसमे से प्रत्येक ब्लॉक से 7 लाभार्थी व्यक्तियों को चयनित किया जाएगा।
- इन व्यक्तियों को विभाग द्वारा उनके वर्गानुसार चुना जाएगा; जिनमे दो अनुसूचित वर्ग से, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, एक-एक व्यक्ति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और सामान्य वर्ग से।
- हालाँकि ऐसे ब्लॉक जहाँ अनुसूचित वर्ग की जनसँख्या 1000 से ज्यादा होगी उक्त ब्लॉक से एक अतिरिक्त अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति का चयन किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर कुछ नियम भी निर्धारित किये गए है, जैसे की : -
- अनुदान राशि प्राप्त व्यक्ति बस को अगले 5 सालो तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना क्रय नहीं कर पाएंगे।
- ऋण से क्रय की गई बसों के स्वामी प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग केवल ऋण चुकाने के लिए ही कर सकेंगे।
- योजना को पूरे राज्य में लागु किया जाएगा जिसकी जिमेदारी राज्य के परिवहन विभाग की सौंपी गई है।
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ केवल उन्ही व्यक्तियों को प्राप्त होगा योजना की सभी पात्रताओं को पूर्ण करेंगे; जैसे की : -
- व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में कार्यरत न हो।
- यह अत्यंत आवश्यक है की व्यक्ति उस ब्लॉक का स्थायी निवासी हो जहाँ से उन्होंने योजना के लिए आवेदन जमा किया है।
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से परिवहन विभाग के पोर्टल से जमा किए जा सकते है।
- ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए गए आवेदनों की सत्यता की जांच पश्चात लाभार्थियों की एक सूची तैयार की जाएगी।
- यह सूची विभाग द्वारा व्यक्ति की वरीयता के आधार पर तैयार की जाएगी जैसे की : -
- मेट्रिक की परीक्षा में प्राप्त अधिकतम अंको के आधार पर।
- सामान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले व्यक्ति को वरीयता।
- तैयार सूची के आधार पर ही विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा व्यक्ति का चयन किया जाएगा।
- स्वीकृत सूची के साथ विभाग द्वारा लाभुकों की एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी।
- जारी की गई सूची में किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर व्यक्ति तीन दिन के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है।
- आपत्ति के निराकरण के पश्चात विभाग द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अंतिम सूची जारी की जाएगी; जिसमे नामित व्यक्तियों को 5 लाख के अनुदान की राशि जारी की जाएगी।
- बस क्रय करने के पश्चात व्यक्ति को अनुदान राशि पाने हेतु विभाग को आवेदन जमा करना होगा।
- उनके आवेदन जमा करने के तीन दिन के भीतर उक्त व्यक्ति को अनुदान की राशि उनके खाते में प्राप्त होगी।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत लाभार्थी आवेदकों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे : -
- बस खरीदने हेतु सरकार की तरफ से प्रत्येक चयनित लाभार्थी को अनुदान का लाभ।
- अनुदान स्वरुप प्रत्येक लाभार्थी को 5 लाख रूपए की धनराशि दी जाएगी।
- अनुदान राशि लाभार्थी को उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- ऋण लेकर बस खरीदने वाले व्यक्ति अनुदान राशि का उपयोग केवल ऋण की किश्तों को चुकाने के लिए करेंगे।
- प्रत्येक ब्लॉक से केवल 7 लाभार्थियों को ही अनुदान की राशि दी जाएगी, जिनमे से : -
- दो अनुसूचित जनजाति से और दो अत्यंत पिछड़े वर्ग से।
- पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, सामान्य वर्ग से एक-एक व्यक्ति।
पात्रता की शर्तें
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 5 लाख की सब्सिडी का लाभ केवल वही व्यक्ति ले पाएंगे जो योजना निर्देशित निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करने में सक्षम होंगे : -
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदक।
- ब्लॉक के निवासी हो जहाँ से आवेदन जमा कर रहे हो।
- किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत ना हो।
- निम्नलिखित किसी भी वर्ग से सम्बंधित हो : -
- अनुसूचित जाती।
- अनुसूचित जनजाति।
- पिछड़ा वर्ग।
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग।
- अल्पसंख्यक।
- सामान्य वर्ग।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के आवेदन जमा करते समय आवेदकों को अपने कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे; जिनकी सूची इस प्रकार से है : -
- जाती प्रमाण पत्र।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- मीट्रिक प्रमाण पत्र।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत मिलने वाली 5 लाख की अनुदान राशि के लिए सभी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते है।
- योजना के आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे।
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र इसके नोडल विभाग यानी बिहार परिवहन विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है।
- योजना के आवेदन की प्रक्रिया दो चरणों से होकर गुजरेगी; जिसमे:
- पहला योजना के लिए पंजीकरण।
- दूसरा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र जमा करना।
पंजीकरण की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए पंजीकरण हेतु व्यक्ति को बिहार परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना है।
- इसके मुख्य पेज से "मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना" का चयन करे।
- आगे 'ऑनलाइन आवेदन' के लिंक पर क्लिक करे।
- 'पंजीकरण' के लिंक का चुनाव करने पर पंजीकरण पत्र आपके समक्ष खुल जाएगा।
- पंजीकरण के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित जानकारिया दर्ज करनी आवश्यक है : -
- मोबाइल नंबर।
- ड्राइविंग लाइसेंस नंबर।
- पासवर्ड।
- ईमेल आईडी (यदि कोई हो)।
- विवरण दर्ज करने के पश्चात कॅप्टचा कोड को दर्ज करे और पंजीकरण के बटन को दबाए।
- पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर आपको एसएमएस के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त होगी।
- एसएमएस में आपको पंजीकरण का विवरण प्राप्त किया जाएगा।
आवेदन पत्र की प्रक्रिया
- आवेदन पत्र जमा करने हेतु पंजीकृत व्यक्ति को लॉगिन करना है।
- इसके लिए लॉगिन बटन का चयन करे।
- लॉगिन हेतु व्यक्ति को अपना 'यूजरनाम' और 'पासवर्ड' दर्ज करना है।
- लॉगिन पश्चात मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का आवेदन पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत होगा।
- आवेदन पत्र में आवेदकों को अपने निजी, निवास, शैक्षणिक सम्बंधित विवरण को सही ढंग से दर्ज करे।
- घोषणा को चेक करके 'सेव एन्ड नेक्स्ट' बटन को दबाए।
- अगले भाग में व्यक्ति को अपने कुछ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जो की निर्धारित साइज (अधिकतम 400 केबी) और प्रारूप (पीडीएफ या जेपीजी) में हो।
- दस्तावेज अपलोड होने के पश्चात 'सबमिट' बटन का दबाए।
- आवेदन जमा होने के पश्चात उसकी पुष्टि आवेदक को एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।
- जमा किये गए आवेदन को विभाग द्वारा जांचा जाएगा।
- जांच में सफल पाए गए आवेदकों की वरीयता के आधार पर एक सूची बनाई जाएगी।
- यह सूची विभाग के कार्यालय में चस्पा की जाएगी।
- सूची में नामित व्यक्तियों को योजना के अनुसार 5 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- ध्यान रहे योजना के आवेदन पत्र उसकी निर्धारित तिथि से पहले अवश्य जमा कर दे।
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के आवेदन की अंतिम तिथि विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश में देखी जा सकती है।
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना आवेदन पत्र।
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना आवेदक लॉगिन।
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना फेज 2 दिशानिर्देश।
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना हेतु दिशानिर्देश।
संपर्क कैसे करे
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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